राजस्थान विधानसभा ने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार में शामिल अपराधियों के लिए मौत की सजा देने वाले संशोधन बिल को पारित कर दिया है. राज्य गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा में ‘द आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक,’ 2018 ‘पेश किया था, जिसे बहस के बाद सदन में वोट दिया गया था.
नई संशोधन में भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 376-एए और 376-डीडी शामिल किए गए हैं. संशोधन में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को बारह साल की उम्र तक किसी लड़की को बलात्कार / सामूहिक रूप से बलात्कार करने का दोषी पाया जाता है उसे मौत की सजा दी जाएगी या कठोर कारावास, जो क्रमशः चौदह वर्ष और 20 वर्ष से कम नहीं होगा.
परीक्षाओं के लिए मुख्य तथ्य-
- राजस्थान की राजधानी-जयपुर
- राजस्थान के मुख्यमंत्री- वसुंधरा राजे
- राजस्थान के गवर्नर-कल्याण सिंह
स्रोत- दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया