राजस्थान की विधान सभा ने पंचायत और नागरिक चुनावों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा मानदंड को समाप्त करने के लिए राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।
पिछली भाजपा सरकार ने जिला परिषद / पंचायत सदस्य चुनाव के लिए कक्षा 10 और सरपंच के पद के लिए कक्षा 5 या 8 की न्यूनतम योग्यता की शुरुआत की थी.
स्रोत: ट्रिब्यून इंडिया
उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
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