राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा हेतु नियुक्त किया है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में दी है। अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (तीन) के साथ पठित खंड (एक) के उप-खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक मनोनित सदस्य के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती हैं।
इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अनुच्छेद-370 हटाए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में काफी कम प्रतिनिधित्व था। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद-370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य से दो केंद्र-शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का गठन कर दिया था।