राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। संसद ने हाल में ये दोनों विधेयक पारित किये थे। हाल ही में संसद से मंजूरी मिली, अब राष्ट्रपति के समर्थन से कानून बन गए हैं।
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक का उद्देश्य
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2017 के केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के इसी अधिनियम संशोधन करेगा।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023: डिजिटल युग में कराधान को परिष्कृत करना
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी-गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा- इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्ध कराना और इसमें मनी गेमिंग शामिल है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक ऑनलाइन सूचना और डेटा उपलब्धता की परिभाषा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को अलग करने के लिए 2017 के अधिनियम में संशोधन करेगा।
ये संशोधन सामूहिक रूप से कराधान और विनियमन के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ऑनलाइन गतिविधियों की बारीकियों को समायोजित करके, ये बिल अधिक व्यापक और अद्यतन विधायी ढांचे में योगदान करते हैं।