प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) को 15 फरवरी 2019 से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है. अंतरिम बजट में घोषित योजना को हाल ही में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है. देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने का अनुमान है.
PM-SYM की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. न्यूनतम बीमित पेंशन: PM-SYM के तहत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3000 /- रूपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी.
2. पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा. पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB)