सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKDS) के तहत सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. यह योजना अपने दायरे में पूर्व में बेहिसाब और अघोषित संपत्ति को घोषित करने की अनुमति देती है.
PMGKDS बेहिसाब और अघोषित संपत्ति को स्वैच्छिक रूप घोषित करने की अनुमति देती है जिसमें 50% की प्रभावी कर दर लागू होगी और घोषित संपत्ति की 25% राशि चार साल तक बिना किसी ब्याज प्राप्ति के सरकार के पास जमा रहेगी. यह योजना 17 दिसम्बर 2016 को शुरू की गई थी और 31 मार्च 2017 तक इसके अंतर्गत संपत्ति घोषित की जा सकती है.
PMGKDS बेहिसाब और अघोषित संपत्ति को स्वैच्छिक रूप घोषित करने की अनुमति देती है जिसमें 50% की प्रभावी कर दर लागू होगी और घोषित संपत्ति की 25% राशि चार साल तक बिना किसी ब्याज प्राप्ति के सरकार के पास जमा रहेगी. यह योजना 17 दिसम्बर 2016 को शुरू की गई थी और 31 मार्च 2017 तक इसके अंतर्गत संपत्ति घोषित की जा सकती है.
अब इस समाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. सरकार ने किस तरह के बैंकों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKDS) के तहत जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं किया है?
Ans1. सहकारी बैंक
स्रोत – दि हिन्दू



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