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पीएम स्वनिधि योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया

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स्ट्रीट वेंडरों को कोरोना काल के बाद उनके छोटे व्यापार को दुबारा शुरू करने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना आज काफी लोकप्रीय हो गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की पहल प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरीवालों को ऋण मुहैया कराकर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने योजना से जुड़ा लक्ष्य हासिल करने पर कहा कि पीएम स्वनिधि योजना केवल तीन वर्षों में 50 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच कर हमारी उम्मीदों से आगे निकल गई है। यह उपलब्धि स्ट्रीट वेंडर को सशक्त बनाने और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणालियों में एकीकृत करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इस साल 1 जुलाई को योजना के तहत प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को संशोधित करते हुए एक अभियान शुरू किया गया था। इस सामूहिक प्रयास से 65.75 लाख ऋण वितरित किए गए, जिससे 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिला। इसमें अबतक कुल मूल्य 8600 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। पिछले तीन महीनों में राज्यों ने 12 लाख से अधिक नए विक्रेताओं को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा है। यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। फिलहाल कई अन्य नामांकन की प्रक्रिया में हैं। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से सशक्त बनाती है।

 

पीएम स्वनिधि तहत भी डिजिटल लेनदेन

बता दें कि माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा से परे, पीएम स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने, भागीदार ऋण प्रदाता संस्थान या बैंक और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (डीपीए) ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण की पेशकश की है। इन सहयोगों के परिणामस्वरूप 1,33,003 करोड़ रुपये के 113.2 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिसमें लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपये का कैशबैक प्राप्त हुआ है।

पीएम स्वनिधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है। इसकी शुरुआत 01 जून 2020 को हुई थी और इसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, नियमित पुनर्भुगतान को 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल लेनदेन को प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक के कैशबैक के साथ पुरस्कृत किया जाता है। यह योजना आधार-आधारित e-KYC का उपयोग करती है, एक end-to-end IT Platform का उपयोग करती है और आवेदन की स्थिति के बार में अपडेट प्रदान करने के लिए SMS-आधारित सूचनाएं देती है। भारत में NBFC/MFI और DPA सहित सभी ऋणदाता संस्थानों ने देश की शहरी गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से इसमें अपनी भागीदारी की है।

 

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