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पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए पेग्लोकल को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी

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प्रमुख सीमा-पार केंद्रित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता पेग्लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

सीमा पार लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करने वाले भुगतान प्लेटफॉर्म पेग्लोकल को पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह लाइसेंस पेग्लोकल को ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की अनुमति देगा। 2021 में स्थापित, कंपनी एक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करती है जो कार्ड और वैश्विक वैकल्पिक भुगतान विधियों सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

कंपनी की पृष्ठभूमि:

  • इसकी स्थापना 2021 में प्राची धरानी, रोहित सुखीजा और योगेश लोखंडे ने की है।
  • पेग्लोकल भुगतान प्रसंस्करण और लेनदेन जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है।

विनियामक प्रगति:

  • पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी) पर आरबीआई के नए दिशानिर्देश विशेषतः, भारत की सीमा पार भुगतान क्षमताओं को आगे बढ़ाने में नियामक ढांचे के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

निवेश और समर्थन:

  • पेग्लोकल को पीक-एक्सवी (जिसे पहले सिकोइया कैपिटल इंडिया के नाम से जाना जाता था) और टाइगर ग्लोबल सहित प्रमुख निवेशकों से निवेश प्राप्त हुआ है।

व्यापक सेवाएँ:

  • पेग्लोकल का प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म व्यापारियों, भुगतान एग्रीगेटर्स और बैंकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करता है।
  • ये सेवाएँ सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान सक्षम बनाती हैं और सीमा पार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्रदान करती हैं।

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