भारतीय संसद ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जो स्कूलों में नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का प्रयास करता है. यह कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही लाता है.
इस विधेयक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि स्कूलों में “नो-डिटेंशन” नीति को समाप्त किया जा सके. अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के तहत, आठवीं कक्षा तक किसी भी छात्र को नज़रबंद नहीं किया जा सकता है. संशोधन के अनुसार,यह तय करने के लिए राज्यों को छोड़ दिया जाएगा कि क्या नो-डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखा जाए.
स्रोत: न्यूज़ ओन AIR
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- मानव संसाधन विकास मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर.



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