भारतीय संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जो भारत के समुद्री व्यापार कानूनों में एक बड़ा सुधार है। लोकसभा में पहले पारित होने के बाद, आज राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग एक सदी पुराने भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925 के स्थान पर नया विधेयक लाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
नए विधेयक की प्रमुख विशेषताएं
यह विधेयक भारत के बंदरगाहों से ले जाए जाने वाले माल से संबंधित ज़िम्मेदारियों, दायित्वों, अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिससे शिपिंग समझौतों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:
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विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करना।
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बिल ऑफ लाडिंग (जहाज़ी माल दस्तावेज़) से संबंधित नियमों की अनुसूची में संशोधन करना। इसमें माल के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य की जानकारी होती है।
यह नया कानून भारत के समुद्री कानूनों को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्रथाओं के अनुरूप बनाता है, जिससे निर्यातकों, आयातकों और शिपिंग कंपनियों के लिए प्रक्रियाएं अधिक सरल और कुशल बनेंगी।


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