- वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए बहुपक्षवाद और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2017 में भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन किया गया था।
- इस फंड को भारत सरकार द्वारा समर्थित और नेतृत्व किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (UNOSSC) द्वारा प्रबंधित और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।
- अब तक, 55 परियोजनाओं और प्रस्तावों को भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 150 मिलियन अमरीकी डालर के कई उद्देश्य वाले 41.8 मिलियन अमरीकी डालर के कुल योगदान के साथ अनुमोदित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 की दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति का वक्तव्य किया जारी: LAF और MSF दर रहेगी अपरिवर्तित
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में पूरी वास्तविक जीडीपी विकास द्वारा नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई गई है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रेपो दर को 4.00% पर अपरिवर्तित रखा गया है.
- LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है.
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
क्या होती है मौद्रिक नीति?
मौद्रिक नीति रिज़र्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है।
मौद्रिक नीति के उद्देश्य?
देश में मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विकास के साथ-साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य स्थिरता को एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है।
मौद्रिक नीति रिज़र्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है।
मौद्रिक नीति के उद्देश्य?
देश में मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विकास के साथ-साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य स्थिरता को एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है।
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम स्पष्ट रूप से रिज़र्व बैंक के लिए देश के मौद्रिक नीति ढांचे को परिचालित करने के लिए विधायी अधिदेश का प्रावधान करता है। इस ढांचे का लक्ष्य वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति और मुद्रा बाजार दरों को रेपो दर के आसपास संचालित करने के लिए चलनिधि स्थिति के उतार-चढ़ाव के आकलन के आधार पर नीति (रेपो) दर निर्धारित करना है।
मौद्रिक नीति समिति की संरचना?
केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया है।
मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार की गई है:
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष, शक्तिकांत दास
- भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा
- भारतीय रिजर्व बैंक के एक ओर अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाना है – सदस्य, पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल सागर.
- चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) – सदस्य
- प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स – सदस्य
- डॉ. रवींद्र ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद – सदस्य
RBI की मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखतों का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस प्रकार हैं:
- रेपो दर: निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाईट चलनिधि प्रदान करता है।
- रिवर्स रेपो दर: निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध, ओवरनाइट आधार पर, चलनिधि को अवशोषित करता है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility): एलएएफ में ओवरनाईट और साथ ही आवधि रेपो नीलामियां शामिल हैं। आवधि रेपो का उद्देश्य अंतर-बैंक आवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बैंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं,और इस कारण से मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता हैं। रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों के तहत आवश्यक होने पर, भी परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामियों का संचालन करता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility): एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य का स्थिर रुख:
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
यतीश यादव ने “RAW: A History of India”s Covert Operations” नामक पुस्तक का किया लेखन
पुस्तक का सार:
- इस पुस्तक में वास्तविक जासूसों के बारे में विस्तृत जानकरी दी गई, जिसमे उनके जीवन के अज्ञात पहलुओं, आघात और प्रलोभन, विजय और उनके प्रत्येक “मिशन इम्पॉसिबल” के निष्पादन में असफलताओं का कारण का भी जिक्र किया गया है।
- यह पुस्तक एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और बताती है कि अपरिवर्तित क्षेत्र में गुप्त संचालन कैसे किया जाता है, वास्तविकता को दिखाने के लिए उसे किस बुना जाता है।
- RAW प्रमुख: सामंत गोयल.
- RAW का मुख्यालय :: नई दिल्ली.
- RAW की स्थापना: 21 सितंबर 1968.
“हाइड्रो-मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने” पर वेबिनार श्रृंखला का हुआ आयोजन
छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का किया शुभारंभ
महेंद्र कर्मा के बारे में:
योजना के बारे में:
- इस योजना के तहत, राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाने के लिए, पंजीकृत तेंदू कलेक्टरों के परिवार को उनके मुखिया की सामान्य मृत्यु (यदि परिवार के मुखिया की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है) हो जाने पर नॉमिनी अथवा वारिस को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- साथ ही दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में, 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
- यदि किसी परिवार के मुखिया की उम्र 50 से 59 वर्ष के बीच है, और उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों या नामांकित व्यक्ति को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता, जबकि आकस्मिक मृत्यु के मामले में 75,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसी तरह इस श्रेणी में दुर्घटना में परिवार के मुखिया के स्थायी विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37,500 रुपये दिए जाएंगे.
- वरिष्ट नेता के नाम पर शुरू की गई इस योजना से तेंदू पत्ते के संग्रह में शामिल लगभग 12.50 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य-
- छत्तीसगढ़ राज्यपाल: अनुसुइया उइके.
सेबी के अध्यक्ष के तौर पर 18 महीने ओर आगे बढ़ाया गया अजय त्यागी का कार्यकाल
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर का निधन
मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल
हिरोशिमा डे: 6 अगस्त
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू ने अपने पद से दिया इस्तीफा
गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में:













