विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को ‘मुफ्त’ श्रेणी से हटाकर ‘पीआईएमएस के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त’ करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा। हालांकि, पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
प्रमुख बिंदु :
- पीआईएमएस घरेलू क्षेत्र की किसी क्षेत्रीय इकाई द्वारा न्यूजप्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो एवं ऑफसेट पेपर, टिशू पेपर, टॉयलेट पेपर, कार्टन, लेबल और बहुत कुछ सहित विभिन्न प्रकार के कागज उत्पादों का आयात करती है।
- ये उत्पाद 201 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आते हैं। बैंक बांड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और अन्य सहित कागज के सामान को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है।
- PIMS के अनुसार, एक आयातक को स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क 75वें दिन से पहले और आयात खेप के आगमन की प्रत्याशित तारीख से 5वें दिन के बाद नहीं देना होगा।
- स्वीकार्य मात्रा के लिए पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर एक ही पंजीकरण संख्या के तहत एकाधिक खेप बिल ऑफ एंट्री (बीओई) जमा किए जा सकते हैं। स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों के लिए वैध है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र/मुक्त व्यापार गोदाम क्षेत्र में एक इकाई या निर्यातोन्मुख इकाई को योजना के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के समय पीआईएमएस के तहत पंजीकृत होना चाहिए।