नियामक स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2024 में PRAVAAH पोर्टल की शुरुआत की थी। अब अनुपालन और दक्षता में सुधार के लिए, RBI ने सभी विनियमित संस्थाओं के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में RBI की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
क्यों है खबरों में?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विनियमित संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे 1 मई 2025 से सभी लाइसेंस, स्वीकृति और अनुमोदन हेतु आवेदन केवल PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही करें।
PRAVAAH पोर्टल के बारे में
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पूरा नाम: विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच (Platform for Regulatory Application, Validation, and Authorization)
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लॉन्च तिथि: 28 मई 2024
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प्रकार: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित एक सुरक्षित, वेब-आधारित डिजिटल पोर्टल
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उद्देश्य: विभिन्न RBI-संबंधित अनुमतियों, लाइसेंसों और स्वीकृतियों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना
RBI का नया निर्देश (29 अप्रैल 2025)
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प्रभावी तिथि: 1 मई 2025 से
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सभी विनियमित संस्थाओं को PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा
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उन फॉर्म्स पर लागू जो पहले से पोर्टल पर उपलब्ध हैं
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इसमें लाइसेंस, नियामकीय स्वीकृतियाँ और अन्य अनुमोदन शामिल हैं
जिन संस्थाओं पर यह लागू होता है:
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अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Small Finance Banks, Local Area Banks, Regional Rural Banks सहित)
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शहरी सहकारी बैंक
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राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक
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ऑल-इंडिया फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस
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गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी शामिल हैं
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प्राइमरी डीलर्स
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भुगतान प्रणाली संचालक (Payment System Operators)
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क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
पोर्टल की विशेषताएं:
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यूज़र मैनुअल, FAQs और वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध
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आवेदन ट्रैक करने की सुविधा
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लॉन्च के बाद अब तक लगभग 4,000 आवेदन प्रोसेस हो चुके हैं
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मैनुअल प्रक्रिया को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया
सारांश / स्थायी जानकारी | विवरण |
क्यों है खबरों में? | RBI ने 1 मई से सभी हितधारकों के लिए PRAVAAH पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया |
पहल | PRAVAAH पोर्टल |
लॉन्च किया गया द्वारा | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) |
लॉन्च तिथि | 28 मई 2024 |
अनिवार्य उपयोग तिथि | 1 मई 2025 से |
उद्देश्य | नियामकीय अनुमोदनों हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना |
जिन संस्थाओं पर लागू | सभी विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, NBFCs, सहकारी संस्थाएँ, PSOs, CICs |
सहायता उपकरण | यूज़र मैनुअल, सामान्य प्रश्न (FAQs), वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध |
अब तक प्राप्त आवेदन | लगभग 4,000 आवेदन |