असम के राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे है उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी. यह नीति 1 जनवरी 2021 से लागू होगी.
मंत्रिमंडल ने एक नई भूमि नीति भी शामिल की है, जिसके तहत सरकार स्वदेशी भूमिहीनों को खेती के लिए तीन बीघा (43,200 वर्ग फुट) ज़मीन और घर बनाने के लिए आधा बीघा जमीन देगी. लाभार्थी दी गई भूमि को 15 वर्ष के उपयोग के बाद ही बेच सकेंगे.
स्रोत: द हिंदू



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