राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया जो पूरे राष्ट्रीय राजधानी में 50 माइक्रोन से कम हैं.एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने भी इस प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में पाए गए किसी भी व्यक्ति पर 5000 रुपये के पर्यावरण जुर्माने की घोषणा की है.
यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के लिए सब्जी विक्रेताओं और घरों पर 10,000 रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाया जाएगा.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं.
स्रोत- द इकोनॉमिक टाइम्स