नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ‘चीनी’ पतंग के धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, जो नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बना है, क्योंकि यह जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। ट्राइब्यूनल ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सिंथेटिक मंजा या नायलॉन धागे के “निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग” पर रोक लगाई जाए और तत्काल प्रभाव से पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सभी सिंथेटिक धागे को निषेध करें.
NGT के अध्यक्ष जस्टिस स्वांततर कुमार की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने अधिकारियों को किसी भी सिंथेटिक मंजे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. पशु अधिकार संगठन पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA) और अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर ये निर्णय लिया गया कि ‘मंजा’ हर साल मनुष्यों और जानवरों के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है क्योंकि यह कई मौतों का कारण होता है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- श्री जस्टिस स्वतंत्र कुमार NGT के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत 18.10.2010 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है.
स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड