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रक्षा विभाग में नए निदेशक की नियुक्ति को एसीसी की मंजूरी

वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) 2007 बैच की अधिकारी एम. अनिता को रक्षा विभाग में निदेशक पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना के तहत की गई है, जो रक्षा जैसे रणनीतिक मंत्रालयों में अनुभवी सिविल सेवकों की तैनाती की सरकार की नीति को दर्शाती है।

नियुक्ति का विवरण

एम. अनिता की नियुक्ति सिविल सेवा बोर्ड (CSB) की औपचारिक सिफारिश के बाद की गई है। वह वर्तमान में जहाँ निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, वहीं से पार्श्व स्थानांतरण (लैटरल शिफ्ट) के आधार पर रक्षा विभाग में पदभार ग्रहण करेंगी। उनकी नई तैनाती उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस दिन वह पदभार संभालेंगी।

कार्यकाल और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना

आदेश के अनुसार, एम. अनिता रक्षा विभाग में 26 सितंबर 2026 तक कार्य करेंगी। यह अवधि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के तहत निदेशक स्तर पर उनकी पाँच वर्षीय प्रतिनियुक्ति के शेष कार्यकाल के बराबर है, या अगले आदेश तक—जो भी पहले हो। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना का उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों में विविध प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के बारे में

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (CSS) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा संचालित एक तंत्र है, जिसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) और समूह ‘A’ सेवाओं के अधिकारियों को भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

  • इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी।
  • इसका उद्देश्य राज्यों से आए अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से नीति निर्माण को सुदृढ़ करना है।
  • यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच द्विपक्षीय आवागमन को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की नीति-निर्माण का अनुभव प्रदान करती है।
  • इसके अंतर्गत अवर सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के पद शामिल होते हैं।
  • पात्र अधिकारियों में IAS, IPS, IFoS और चयनित समूह ‘A’ सेवाएँ शामिल हैं, जिनके पास न्यूनतम 9 वर्ष की सेवा हो।
  • चयन DoPT द्वारा तैयार की गई वार्षिक ऑफर लिस्ट के माध्यम से किया जाता है।
  • प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्यतः 3 से 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद अधिकारी अपने मूल कैडर में लौटते हैं।
  • महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)

  • नियुक्त अधिकारी: एम. अनिता
  • सेवा: भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), 2007 बैच
  • पद: निदेशक, रक्षा विभाग
  • स्वीकृति प्राधिकारी: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC)
  • कार्यकाल की वैधता: 26 सितंबर 2026 तक
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