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नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया

नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक डिजिटल नीति निर्णय के तहत 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) शामिल हैं। यह निर्णय 4 सितंबर 2025 को नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषित किया। इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना और “सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश, 2080” के तहत नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है।

प्रतिबंध: एक नियामकीय प्रवर्तन कदम

यह निर्णय उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया जिसमें शामिल थे:

  • संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoCIT) के अधिकारी

  • नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (NTA)

  • दूरसंचार ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता प्रतिनिधि

28 अगस्त 2025 को जारी 7 दिन की अल्टीमेटम अवधि समाप्त होने के बाद सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को निर्देश दिया गया कि वे:

  • मंत्रालय में पंजीकरण कराएँ

  • नेपाल में स्थानीय कार्यालय स्थापित करें

  • एक आधिकारिक संपर्क अधिकारी नियुक्त करें

कई प्लेटफ़ॉर्म्स द्वारा अनुपालन न करने पर सरकार ने NTA को आदेश दिया कि वह इन साइट्स की पहुँच बंद करे। प्रतिबंधित प्लेटफ़ॉर्म्स में शामिल हैं:

  • Facebook

  • WhatsApp

  • Instagram

  • YouTube

  • X (Twitter)

  • Viber

  • Botim

TikTok और Telegram: छूट और प्रतिबंध

  • TikTok: जिसे अगस्त 2024 में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन नवंबर 2024 में नेपाल में पंजीकरण कराने के बाद इसे फिर से संचालन की अनुमति मिल गई।

  • Telegram: जुलाई 2025 से प्रतिबंधित है क्योंकि इसका उपयोग ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में होने का आरोप है।

कानूनी आधार: सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

यह कार्रवाई नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि कोई भी अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म देश में संचालित न हो। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को मंत्रिमंडल ने औपचारिक मंज़ूरी दी और अब यह प्रवर्तन लागू किया गया है।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

  • नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर 4 सितंबर 2025 को प्रतिबंध लगाया।

  • यह कदम सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश, 2080 के तहत उठाया गया।

  • प्लेटफ़ॉर्म्स को पंजीकरण, स्थानीय कार्यालय और अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य।

  • TikTok को नवंबर 2024 से पंजीकरण के बाद अनुमति मिली।

  • Telegram जुलाई 2025 से प्रतिबंधित है।

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