प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय “ alternate consumer grievance/dispute redressal” है। इसे मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ता संचार के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता को उजागर करना है।
इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान करना है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: 15 मार्च
स्रोत: द न्यूज ओन AIR



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