सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल में फिल्मों को देखने से पूर्व राष्ट्रीय गान चलाना अनिवार्य नहीं है. इस पीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे. नवंबर 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों को “मातृभूमि के प्रेम के लिए” किसी फिल्म को दिखाने से पूर्व राष्ट्रीयगान चलाने का आदेश दिया था.
इसमें यह भी कहा गया था कि गान की अवधि के दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और फिल्म दर्शकों को सम्मान के लिए इस दौरान खड़ा होना चाहिए.
स्रोत- द हिंदू