कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने “कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020” शुरू की है। यह नई योजना COVID-19 महामारी के दौरान कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (LLP) को राहत देने के लिए शुरू की गई है। साथ MCA ने “LLP निपटान योजना, 2020” को भी संशोधित किया है।
हाल ही में शुरु की गई योजना और संशोधित एलएलपी सेटलमेंट स्कीम अनुपालन को उत्तेजित करती है और कोविड -19 द्वारा उत्पन्न हुई अद्वितीय सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति के दौरान अनुपालन बोझ को कम करती है। ये दोनों योजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत विभिन्न दाखिल आवश्यकताओं का पालन करने के लिए कॉरपोरेट्स को लंबी समयसीमा भी प्रदान करेंगी।
एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020:
एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020 कंपनियों के साथ-साथ एलएलपी को किसी भी फाइलिंग संबंधित चूक, चाहे डिफ़ॉल्ट की अवधि के बावजूद, और एक पूरी तरह से आज्ञाकारी इकाई के रूप में एक नई शुरुआत करने में सक्षम बनाता है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.