मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पारित किया है.मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो गृह विभाग का प्रभार भी संभालते हैं, ने राज्य विधानसभा में ‘द मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल, 2018’ को प्रस्तावित किया.बिल को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया.
इसमें कहा गया है कि पीड़ित की मौत पर हिंसा में शामिल लोगों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई जायेगी. राज्य में भीड़ के उत्पीड़न की घटनाओं के मद्देनजर विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया था.
स्रोत: दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया