लोक सभा ने ग्रेच्युटी संशोधन बिल पारित कर दिया है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 का उद्देश्य निजी क्षेत्र और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समक्ष आने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वर्तमान 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की उपरी सीमा बढ़ाना है.
सदन ने विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पारित किया जो एक व्यापारिक अनुबंध के उल्लंघन के मामले में एक पक्ष को दूसरी तरफ से नुकसान उठाने और ऐसे मामलों में अदालतों के स्वविवेक को कम करने का अधिकार देने का प्रयास करता है.
स्रोत- एआईआर वर्ल्ड सर्विस