
लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 को पारित किया है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करेगा. विधेयक उपभोक्ता अधिकारों को लागू करता है और माल और सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है.
यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करने का उद्देश्य रखता है. जिला आयोगों को एक करोड़ रुपए के दावों से जुडी शिकायतों की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है, जो पहले 20 लाख रुपये था.
स्रोत- डीडी न्यूज़
उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान हैं.


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