सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है. उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील के एक बैच पर फैसला कर रहा था, जिसमें एलजी को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में रखा गया था.
पांच न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने अदालत में फैसला सुनाया कि एलजी एक “अवरोधक” के रूप में कार्य नहीं कर सकता है.
स्रोत-डीडी न्यूज़
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- दिल्ली के मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर- अनिल बैजल.