भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) की सरकार को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (Jammu and Kashmir Bank Ltd) की चुकता इक्विटी पूंजी का 8.23 प्रतिशत अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (31 अक्टूबर, 2019) के लागू होने की तारीख को अपनी मंजूरी दे दी है।
यह कदम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 31 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू और कश्मीर बैंक में 8.23 प्रतिशत शेयरधारिता (लगभग 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर) के हस्तांतरण के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के 30 अक्टूबर, 2020 के आदेश का पालन करता है।
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बैंक, जिसने 14 जुलाई को अपने वित्तीय परिणाम (financial results) घोषित किए, ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में रु 317 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की तिमाही में रु 294 करोड़ का शुद्ध घाटा और दिसंबर 2020 तिमाही में रु 66 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के सीईओ: आर के छिब्बर (R K Chhibber) (जून 2019-);
- जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड की स्थापना: 1 अक्टूबर 1938;
- जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड मुख्यालय: श्रीनगर (Srinagar)।