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जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस

11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ ग्रहण की, उन्होंने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति जस्टिस चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद हुई और केंद्र द्वारा 24 अक्टूबर को अधिसूचित की गई। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल छह महीने का होगा और यह 13 मई 2025 को समाप्त होगा। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में योगदान दिया है और अपनी नई भूमिका में इसी विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं।

जस्टिस खन्ना की नियुक्ति के मुख्य बिंदु

  • नियुक्ति और शपथ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई।
  • कार्यकाल की अवधि: उनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा, जब उनकी उम्र 64 वर्ष होगी।
  • उत्तराधिकारी: जस्टिस खन्ना ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया, जिन्हें सेवानिवृत्ति पर भव्य विदाई दी गई।

ऐतिहासिक फैसलों की विरासत

जस्टिस खन्ना ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में भाग लिया है, जो भारत के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं:

  • चुनावी बांड योजना: उनकी पीठ ने चुनावी बांड योजना को रद्द करने में अहम भूमिका निभाई।
  • अनुच्छेद 370: उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले को बरकरार रखा।
  • इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम): जस्टिस खन्ना ने ईवीएम के उपयोग को वैध ठहराने वाले फैसले का समर्थन किया।
  • अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत: उनकी पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में अंतरिम जमानत दी।

एक विशिष्ट कानूनी यात्रा

  • पारिवारिक पृष्ठभूमि: जस्टिस खन्ना एक सम्मानित न्यायिक परिवार से आते हैं। उनके पिता, जस्टिस देव राज खन्ना, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, और उनके चाचा, जस्टिस एच.आर. खन्ना, 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में अपने ऐतिहासिक असहमति के फैसले के लिए प्रसिद्ध हैं।
  • कानूनी करियर: उन्होंने 1983 में वकील के रूप में करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए।
  • महत्वपूर्ण पद: न्यायिक पदोन्नति से पहले, उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील और एनसीटी दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना से संबंधित पिछले निर्णय या महत्वपूर्ण फैसले

Category Key Points
पिछले ऐतिहासिक निर्णय – चुनावी बांड योजना को रद्द करना: विवादास्पद चुनावी बांड योजना को रद्द करने वाली पीठ का हिस्सा।
– अनुच्छेद 370 का हनन: उस पीठ का हिस्सा जिसने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा।
– चुनावों में ईवीएम का उपयोग: चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग का समर्थन किया।
अंतरिम जमानत का फैसला आबकारी नीति घोटाला मामलों से संबंधित 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई।

समाचार का सारांश

Category Key Points
चर्चा में क्यों? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर, 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
अवधि मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा।
उत्तराधिकारी वह न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है।
शपथ दिलाई गई राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
उल्लेखनीय निर्णय ऐतिहासिक मामलों में शामिल: चुनावी बांड को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, ईवीएम का उपयोग।
पारिवारिक पृष्ठभूमि न्यायमूर्ति देव राज खन्ना (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) के पुत्र, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के भतीजे।
कानूनी कैरियर 1983 से प्रैक्टिस करते हुए 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए।
जन्म तिथि न्यायमूर्ति खन्ना 64 वर्ष के हैं (जन्म 1960)।
न्यायिक कैरियर आयकर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।
ग्रहित पद भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश।
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