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झारखंड को मिला नया राज्यपाल: संतोष कुमार गंगवार

झारखंड को मिला नया राज्यपाल: संतोष कुमार गंगवार |_3.1

पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 31 जुलाई को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 76 वर्षीय श्री गंगवार ने सी.पी. राधाकृष्णन का स्थान लिया, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने श्री गंगवार को पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए लोग

रांची में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, अन्य मंत्री और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की धरती पर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “यह राज्य देश में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और अपने समृद्ध संसाधनों के साथ विकास के अपने खुद के मानक बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड तरक्की करेगा।”

संतोष कुमार गंगवार के बारे में

  • श्री गंगवार की चुनावी यात्रा 1984 में शुरू हुई जब वह पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी, कांग्रेस उम्मीदवार आबिदा बेगम से हार गए, जिसके बाद उन्होंने 1989 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने।
  • वह 1989 से 2019 तक लोकसभा चुनावों में विजयी रहे, 2009 को छोड़कर, जब कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन ने उन्हें हराया था।
  • बरेली लोकसभा सीट से आठ बार भाजपा सांसद रहे श्री गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं।
  • हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी।

राज्यपाल की नियुक्ति

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156. राज्यपाल की पदावधि :

  • राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है।
  • इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
  • बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

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