
रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 354E के तहत जम्मू-कश्मीर “प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा” महिलाओं के यौन शोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है.
छेड़छाड़ का अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, लेकिन यह पांच वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माना हो सकता है. अपराध “गैर-जमानती” और “संगत नहीं” है.
स्रोत:द हिंदू


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