भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने चोलामंडलम MS GIC पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीमाकर्ता को निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघन के लिए दंडित किया गया.
1 करोड़ रुपए का जुर्माना IRDA (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 की अनुसूची I की धारा 15 के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. जो स्पष्ट करता है कि पोर्टेड पॉलिसी की स्वीकृति पर किसी भी मध्यस्थ को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा.
एक अन्य जुर्माना 1 लाख रुपये के मोटर बीमा के लिए लगाया गया है और जुर्माने देता की सहमति द्वारा जुर्माना आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है.
उपरोक्त समाचार से RBI Grade ‘B’ 2019 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- IRDAI के चेयरमैन: सुभाष चन्द्र खुंटिया;मुख्यालय: हैदराबाद.
स्रोत: द हिंदू