केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है लेकिन महिलाओं के लिए यह 18 वर्ष है। सरकार अब योजना को अमल में लाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी। इससे छात्राओं को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम होंगे। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।”
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2017 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार:
भारत बाल विवाह को रोकने और अपनी माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 फीसदी भारतीय लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी।