केंद्र सरकार ने जून, 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी। पहले इस साल 30 जून तक ही इसकी अनुमति थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि 30 जून, 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू के आयात की अनुमति है। वर्ष 2022-23 में ताजा या ठंडे आलू का आयात 10.2 लाख डॉलर का हुआ था।
एक अलग अधिसूचना में, डीजीएफटी ने कहा कि भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना 17,000 टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात को भी एलसीएस (भूमि सीमा शुल्क स्टेशन) चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। चामुर्ची, जलपाईगुड़ी जिले का एक छोटा सा गांव है। यह भूटान सीमा के करीब है।
पिछली आयात नीति के तहत, 30 जून, 2023 तक भूटान से बिना किसी आयात लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति थी। हालांकि, हाल के घटनाक्रम के अनुसार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू आयात करने की अवधि बढ़ा दी है। मंत्रालय की अधिसूचना में आलू के लिए आयात नीति में विशिष्ट बदलावों की रूपरेखा दी गई है। संशोधन के अनुसार, संशोधित नीति अब 30 जून, 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू आयात करने की अनुमति देती है। यह विस्तार स्पष्टता प्रदान करता है और अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण और आवश्यकताओं की आवश्यकता को समाप्त करता है।
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