भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर एक नियमित लेकिन महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया को पूरा किया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह प्रक्रिया एक मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत की गई और व्यापक राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मानवीय तथा कांसुलर संवाद की निरंतरता को दर्शाती है।
खबर में क्यों?
भारत और पाकिस्तान ने 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत राजनयिक माध्यमों से कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान मानवीय पहलुओं पर जोर देते हुए भारत ने पाकिस्तान में बंद भारतीय कैदियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई, कांसुलर पहुंच और स्वदेश वापसी की मांग की।
कैदियों की सूची के आदान-प्रदान के बारे में
- यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ किया गया।
- विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की जानकारी साझा की, जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं।
- इसके बदले में पाकिस्तान ने 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की सूची दी, जो भारतीय हैं या भारतीय माने जाते हैं।
कांसुलर एक्सेस समझौता, 2008 की प्रमुख विशेषताएं
- यह समझौता दोनों देशों को वर्ष में दो बार कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।
- इसके तहत हिरासत में लिए गए नागरिकों को कांसुलर पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने देश से संपर्क कर सकें।
- इसका उद्देश्य कैदियों और मछुआरों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना है, विशेषकर उन मछुआरों के लिए जो अनजाने में समुद्री सीमाएं पार कर जाते हैं।
भारत की मांगें और कूटनीतिक रुख
- भारत ने नागरिक कैदियों और मछुआरों के साथ-साथ उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की।
- नई दिल्ली ने पाकिस्तान से 167 ऐसे भारतीय कैदियों और मछुआरों की रिहाई में तेजी लाने को कहा, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
- इसके अलावा, भारत ने 35 ऐसे कैदियों को तत्काल कांसुलर पहुंच देने की मांग की, जिन्हें भारतीय माना जा रहा है लेकिन अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है।
मानवीय चिंताएं और सुरक्षा मुद्दे
- भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले कैदियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
- मछुआरों की गिरफ्तारी अक्सर समुद्री सीमा के अनजाने उल्लंघन के कारण होती है, जिससे उनकी लंबी हिरासत एक मानवीय मुद्दा बन जाती है, न कि आपराधिक।
- इस तरह के आदान-प्रदान से हिरासत में लिए गए लोगों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकने में मदद मिलती है।
कूटनीतिक प्रयासों से हुई प्रगति
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2014 से लगातार कूटनीतिक प्रयासों के चलते पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों की स्वदेश वापसी हो चुकी है।
- इसमें 2023 के बाद से रिहा किए गए 500 मछुआरे और 13 नागरिक कैदी भी शामिल हैं, जो संवाद और कांसुलर तंत्र के माध्यम से धीरे-धीरे हो रही प्रगति को दर्शाता है।


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