
7 अगस्त 2024 तक पंजाब, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल ने अभी तक शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 को लागू नहीं किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिससे राज्यों को RTE अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन इन राज्यों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
पृष्ठभूमि: 2022 में 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21 A को शामिल किया, जो 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
विधायी कार्रवाई: इस संशोधन को लागू करने के लिए संसद ने 1 अप्रैल 2010 को RTE अधिनियम पारित किया।
मुख्य प्रावधान
6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जब तक कि वे प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।
- शिक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह सुनिश्चित करता है।
- राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है।
- कक्षाओं के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित करता है।
- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा के लिए आवंटन
- कुल आवंटन: 1.20 लाख करोड़ रुपये, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (1,29,718 करोड़ रुपये) से 9,091 करोड़ रुपये कम है।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता: 73,008 करोड़ रुपये, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (72,473 करोड़ रुपये) से अधिक है।
- उच्च शिक्षा: 47,619 करोड़ रुपये, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (57,244 करोड़ रुपये) से कम है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): 2,500 करोड़ रुपये, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (6,409 करोड़ रुपये) से कम है।



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