यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने वाले मोटर वाहन अधिनियम का संशोधित प्रावधान, 01 सितंबर 2019 से लागू हो गया है। यातायात नियम उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि से संबंधित अधिनियम का 63वां खंड प्रभाव में है।
रेड-लाइट पार करने के जुर्माने को 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने का जुर्माना पहले 100 रुपये था, अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
स्रोत – आल इंडिया रेडियो (एयर न्यूज़)



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