केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए “हेडगियर” अनिवार्य कर दिया है। मोटरसाइकिल पर यात्रा करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में शामिल किया गया है।
बच्चों के लिए सुरक्षात्मक हेडगियर अनिवार्य करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिनियम में मुख्य अधिनियम की धारा 129 को प्रतिस्थापित कर दिया है, “हर व्यक्ति, जिसकी आयु चार वर्ष से अधिक है, ड्राइविंग या सवारी या किसी भी वर्ग या विवरण की दोपहिया पर ले जाया जा रहा है, सार्वजनिक स्थान ऐसे मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगेयर पहनना है, केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य निर्धारित किया गया हैं।
केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को धारा 129 के प्रावधान से छूट दी गई है, जो 4 साल से अधिक उम्र के सभी मोटरसाइकिलों के लिए हेलमेट अनिवार्य बनाता है।
स्रोत: द हिंदू