गुजरात विधानसभा द्वारा ‘गुजरात की दुकान और प्रतिष्ठान (रोज़गार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2019’ पारित किया गया, जिसे 1 मई, 2019 से लागू किया गया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य में दुकाने और अन्य व्यवसाय चौबीस घंटों के लिए खुली रहेंगे ।
इस अधिनियम ने गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 को प्रतिस्थापित कर दिया, जिसने दुकानों और अन्य व्यवसायों को 12 से 6 बजे के बीच खुला रखने पर रोक लगा दी थी। कर्मचारियों को ओवरटाइम कार्य करने के लिए नियमित रूप से दोगुना वेतन मिलेगा, जो कि पूर्व अधिनियम की तुलना में डेढ़ गुना अधिक है।
स्रोत : बिज़नेस स्टैण्डर्ड
उपरोक्त समाचार से LIC AAO परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- गुजरात राजधानी: गांधीनगर, राज्यपाल: ओम प्रकाश कोहली, मुख्यमंत्री : विजय रूपानी।