सरकारी भर्ती परीक्षाओं में ‘प्रश्न पत्र के लीक होने पर’ रोक लगाने के उद्देश्य से गुजरात विधानसभा ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें इस तरह के कदाचार के लिए दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक में पेपर लीक जैसे धांधली के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि एक करोड़ भी हो सकता है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने ‘टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया है,…
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो टाटा पावर की एक इकाई है, ने छत पर सोलर…
एनटीपीसी, जो भारत की प्रमुख पावर कंपनी है, ने बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट…
भारत पहली बार 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है,…
भारत ने 20 दिसंबर 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 24वीं BIMSTEC वरिष्ठ…
हर साल 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, जो इस खेल के…