सरकारी भर्ती परीक्षाओं में ‘प्रश्न पत्र के लीक होने पर’ रोक लगाने के उद्देश्य से गुजरात विधानसभा ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें इस तरह के कदाचार के लिए दस साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक में पेपर लीक जैसे धांधली के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि एक करोड़ भी हो सकता है।
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