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GST के अंतर्गत फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स दिग्गज TCS काटेंगे

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नए GST कानून के अनुसार, ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के दौरान 2% TCS (स्रोत पर लिया गया कर – Tax Collected at Source) काटेंगे और TCS राशि सरकार को जमा करायेंगे. नए मॉडल का GST कानून, वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर 1% TCS और 1% कर लगाता है. ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स पर यह लागू नहीं होता.

स्रोत – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

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