ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो द्वारा कर की गणना के लिए सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है। इसमें, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों द्वारा कर की गणना के लिए मूल्यांकन पद्धति का जिक्र है। बता दें, कर की गणना में संशोधन पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद के निर्णय के आधार पर की गई है। यह परिवर्तन सीजीएसटी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से सीजीएसटी नियम 2017 में संशोधन करके पेश किए गए हैं, जो सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली तारीख से प्रभावी हैं।
वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसिनो में की गई जमा राशि को कर उद्देश्यों के लिए कैसे माना जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, प्लेयर को किए गए रिफंड पर कर पर कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग कर योग्य बिक्री मूल्य प्लेटफ़ॉर्म पर जमा की गई कुल राशि होगी।
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (सीजीएसटी) कलेक्शन केंद्र सरकार के नाम पर होता है। इसमें खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य में होते हैं, यानी खरीद और बिक्री एक ही राज्य की सीमा के अंदर होती है, तो इसपर CGST+SGST वसूला जाता है। इसमें CGST केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है। वहीं SGST या स्टेट जीएसटी राज्य के हिस्से में जाता है। यानी एक राज्य के भीतर खरीद और बिक्री होने पर दो तरह के जीएसटी लगते हैं CGST+SGST, जिसमें से CGST केंद्र का हिस्सा होता है।
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