माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अपनी 33 वीं बैठक के लिए मुलाकात की और निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों और सस्ती बिजली परियोजनाओं पर जीएसटी दर को घटाया. संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2019 से लागू होंगी.
यहाँ संशोधित जीएसटी दरें हैं:
- गैर-किफायती घरों के मामले में, निर्माणाधीन फ्लैटों और मकानों के लिए जीएसटी दर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5% तक लाया गया है, यह वर्तमान में 12% है.
- किफायती घरों के मामले में, GST की दर ITC के बिना 8% से घटाकर 1% कर दी गई है.
यह फैसला गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता वाले एक मंत्रिस्तरीय पैनल की सिफारिशों पर आधारित था.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)