नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft Systems – UAS) नियम, 2021 को निरस्त कर दिया है और इसे उदारीकृत ड्रोन नियम (liberalized Drone Rules), 2021 से बदल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले के यूएएस नियम 2021 को शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स (Startups), एंड-यूजर्स (end-users) और अन्य हितधारकों द्वारा प्रकृति में प्रतिबंधात्मक माना जाता था क्योंकि उनमें काफी कागजी कार्रवाई शामिल थी, हर ड्रोन उड़ान के लिए आवश्यक अनुमति और बहुत कम “फ्री टू फ्लाई (free to fly)” ग्रीन जोन उपलब्ध थे ।
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उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:
- शुल्क की मात्रा नाममात्र के स्तर तक कम हो गई और ड्रोन के आकार से अलग हो गई। उदाहरण के लिए, सभी श्रेणियों के ड्रोनों के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क के लिए शुल्क 3000 रुपये (बड़े ड्रोन के लिए) से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है; और ये 10 साल के लिए वैध है।
- ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन ज़ोन का मतलब 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र है जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में लाल क्षेत्र या पीले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है; और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 8 और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र से 200 फीट या 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक का हवाई क्षेत्र।
- इन नियमों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा।
- हवाई अड्डे की परिधि से पीला क्षेत्र 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया था।
- उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना INR 1 लाख तक कम कर दिया गया है।
- विकासोन्मुखी नियामक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।
- नैनो और मॉडल ड्रोन (अनुसंधान या मनोरंजन के उद्देश्य से बने) को टाइप सर्टिफिकेशन से छूट दी गई है।
- भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री: ज्योतिरादित्य एम सिंधिया (Jyotiraditya M. Scindia)।