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सट्टेबाजी और सूदखोरी में शामिल 232 ऐप्स पर लगी रोक

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चीनी ऐप के खिलाफ भारत सरकार ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने 138 बैटिंग (सट्टेबाजी) ऐप और 94 लोन ऐप को बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) की तरफ के गृह मंत्रालय को चीनी ऐप्स को बैन करने का सुझाव दिया गया था। जिसे गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है।

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रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने करीब 6 माह पहले 288 चीनी ऐप्स की जांच की थी। इसमें पता चला कि ये ऐप्स भारतीय नागरिकों के निजी डेटा की चोरी कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत चीनी ऐप को बैन किया गया है, जो भारत की की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे।

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐप चीनी नागरिकों के दिमाग की उपज हैं, जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और फिर उन्हें इन ऐप्स को चलाने की जिम्मेदारी दी। रिपोर्ट की मानें, तो चीनी ऐप्स मुश्किल में फंसे लोगों को कर्ज लेने का लालच देते थे फिर उनसे सालाना 3,000 फीसदी तक ब्याज लेते थे।

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FAQs

भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी?

इसका गठन 2016 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विभाजन के बाद किया गया था।

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