केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर (जेआई) और जम्मू-कश्मीर लिबरल फ्रंट-यासीन मलिक(JKLF–Y) गुट पर प्रयाप्त कारणों की मोजुदगी के बाद प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंदर शेखर की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है. गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है.
स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स