केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर के सभी हवाई अड्डों के लिए ध्वनी मानकों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. सीमाएं, हालांकि, रक्षा विमानों को छोड़कर, और जो लैंडिंग और टेक ऑफ़ कर रही हैं उन्हें बाहर रखा गया है.
नियम बताते हैं कि व्यस्त हवाई अड्डे – प्रति वर्ष 50,000 से अधिक विमान आवाजाही के साथ एक नागरिक हवाई अड्डा (टेक-ऑफ या लैंडिंग) – दिन के दौरान 75 डीबी (ए) लीक (डेसिबल) से अधिक ध्वनी के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए (6 बजे से शाम 10 बजे) और रात के दौरान 65 डीबीए (10 बजे से शाम 6 बजे तक).
नियम बताते हैं कि व्यस्त हवाई अड्डे – प्रति वर्ष 50,000 से अधिक विमान आवाजाही के साथ एक नागरिक हवाई अड्डा (टेक-ऑफ या लैंडिंग) – दिन के दौरान 75 डीबी (ए) लीक (डेसिबल) से अधिक ध्वनी के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए (6 बजे से शाम 10 बजे) और रात के दौरान 65 डीबीए (10 बजे से शाम 6 बजे तक).
अन्य सभी हवाईअड्डे – एक हवाईअड्डा जिसमें 15,000 से अधिक है लेकिन 50,000 से कम आवाजाही है – दिन के दौरान 65 डीबीए से अधिक स्तर और रात के दौरान 60 डीबीए से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि प्रस्तावित हवाई अड्डे को अब तक बाहर रखा गया है.
स्रोत-हिंदुस्तान टाइम्स
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य –
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्धन हैं.
- सुरेश प्रभु नागरिक उड्डयन मंत्री हैं.