सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचन बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया. योजना के प्रावधानों के अनुसार, निर्वाचन बांड किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है. एक व्यक्ति,व्यक्तिगत रूप से, या तो अकेले या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ निर्वाचन बांड खरीद सकता हैं.
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत केवल राजनीतिक दल और जिसने कि पिछले आम चुनाव या राज्य विधान सभा में मतदान किए गए वोटों से 1% से कम वोट प्राप्त नहीं किये है, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे. निर्वाचन बांड प्राधिकृत बैंक के साथ केवल एक बैंक खाते के माध्यम से एक योग्य राजनीतिक दल द्वारा रद्द किया जाएगा.
स्रोत- डीडी न्यूज़