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सरकार ने विवाद निपटारे के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की

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सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने “विवाद से विश्वास 2” योजना शुरू की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विवाद से विश्वास 2 योजना के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों को निपटाने के लिए एक योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदारों के पास अपने दावे जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा।

 

उद्देश्य

इस कदम का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है और इसमें 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए ‘विवाद से विश्वास 2 – (संविदात्मक विवाद)’ योजना शुरू की है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब पेज विकसित किया है। योग्य दावों को केवल GeM के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। रेल मंत्रालय के गैर-जीईएम अनुबंधों के लिए, ठेकेदार रेलवे के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पोर्टल आईआरईपीएस पर अपने दावे दर्ज कर सकते हैं।

 

विवाद से विश्वास 2 के लाभ

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Benefits of Vivad se Vishwas 2.0 scheme

इस योजना में सभी हितधारकों के लिए कई फायदे हैं जैसे:

तेज़ समाधान

एक संरचित और मानकीकृत निपटान प्रक्रिया प्रदान करके, यह योजना लंबित संविदात्मक विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करती है, जो अन्यथा वर्षों तक अदालतों में लटके रह सकते थे।

मुकदमेबाजी का बोझ कम हुआ

इस योजना का उद्देश्य पार्टियों को अपने विवादों को स्वेच्छा से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करके कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम करना है, जिससे अदालतों का कार्यभार कम हो सके।

व्यवसाय-अनुकूल वातावरण

स्वैच्छिक निपटान तंत्र की उपलब्धता अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देती है, जिससे देश में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलता है।

वित्तीय राहत

ठेकेदारों को आकर्षक निपटान राशि से लाभ होगा, जिससे उन्हें अदालत या मध्यस्थ द्वारा दी गई या बरकरार रखी गई शुद्ध राशि का एक बड़ा हिस्सा वसूलने की अनुमति मिलेगी।

 

इन पर लागू होगी ये योजना

यह योजना उन सभी घरेलू संविदात्मक विवादों पर लागू होगी जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार है या उसके नियंत्रण में काम करने वाला कोई संगठन है। योजना के तहत, 30 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले पारित किए गए अदालती पुरस्कारों के लिए ठेकेदार को दी जाने वाली निपटान राशि अदालत द्वारा दी गई/बरकरार रखी गई शुद्ध राशि का 85 प्रतिशत तक होगी। 31 जनवरी, 2023 को या उससे पहले पारित मध्यस्थ पुरस्कारों के लिए, प्रस्तावित निपटान राशि प्रदान की गई शुद्ध राशि का 65 प्रतिशत तक है।

 

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FAQs

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई?

केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की है. इसके तहत लोगों को अपना उद्यम (कारोबार) शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन (Mudra Loan) दिया जाता है. यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी.