सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को MSME के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन केवल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य के लिए. इसका मतलब यह है कि अब MSME श्रेणी के तहत व्यवसायों के ये वर्ग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत ऋण ले सकते हैं. रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के अनुसार, यह खुदरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वह समर्थन देगा जो उन्हें जीवित रहने, पुनर्जीवित करने और पनपने के लिए चाहिए.
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ये खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं. यह MSME के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल है.
पंजीकरण की अनुमति तीन श्रेणियों के तहत दी जाएगी:
- थोक और खुदरा व्यापार तथा मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत.
- मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार.
- मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार.




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