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सरकार ने सिम कार्ड बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किए

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दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड की बिक्री के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नियम धोखाधड़ी वाले फोन कॉल के साथ-साथ मैसेजों सहित व्यापक दूरसंचार धोखाधड़ी की रिपोर्टों के बाद आए हैं।

दरअसल, एक ही व्यक्ति के नाम और पहचान प्रमाण का इस्तेमाल करके हजारों से अधिक सिम कार्ड जारी किए जाने की भी खबरें आई हैं। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नया नियम सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है।

 

52 लाख सिम को किया गया बंद

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी वाले वॉट्सऐप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है इसके अलावा 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। धोखेबाजों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की है और 52 लाख फोन कनेक्शन को काट दिया गया है। इसके अलावा, धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

 

DoT का नया नियम क्या है?

  • DoT के नए निमय के मुताबिक एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों के सिम बेचने वाले दुकानों का KYC अनिवार्य हो गया है।
  • बिना केवाईसी के सिम बेचने पर टेलीकॉम कंपनी पर प्रति दुकान 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ऐसे में केवाई 30 सितंबर 2023 तक पूरा करना होगा
  • उपभोक्ताओं के लिए भी सिम खरीदने के नियम में बदलाव किए गए हैं।

 

उपभोक्ताओं के लिए भी नियमों में बदलाव

सिम कार्ड खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। आजकल जब भी आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो अक्सर आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। नए नियमों में कहा गया है कि मौजूदा कार्ड के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने की स्थिति में भी सिम कार्ड को दोबारा जारी करना जरूरी होगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास पहले से ही एक सिम कार्ड है और वह गुम या खराब हो गया है, तो आप इसे दुबारा प्राप्त कर सकते हैं।

 

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