रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों / भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बच्चा/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय संबंधित मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के 30% से कम है और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत (dearness relief admissible) है।
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ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 08 फरवरी 2021 से प्राप्त होगा। वर्तमान में, विकलांग बच्चे/भाई-बहन परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से विकलांग बच्चे/भाई-बहन की कुल मासिक आय महंगाई राहत (dearness relief) के साथ 9,000 रुपये से अधिक नहीं है।